रमेश भार्गव/एलनाबाद। हरियाणा राज्य विधिक सेवा वी प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार शनिवार को न्यायालय परिसर सिरसा, उपमंडल न्यायालय परिसर डबवाली व ऐलनाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनुराधा ने बताया कि इस लोक अदालत मे सभी तरह के न्यायालयों में विचाराधीन केस निपटारे के लिए रखे गये थे। जिनमें मुख्यतः चैक बाउंस, बैंक रिकवरी, मोटर वाहन दुर्घटना, घरेलू विवाद, बिजली व पानी से संबंधित विवाद, दिवानी व फौजदारी विवाद इत्यादि शामिल थे। इस लोक अदालत में न्यायालयों में विचाराधीन कुल 2513 केसों में से 1592 केसों का निपटारा किया गया, जिसमें 55169878/-की राशि समायोजित की गई। सचिव अनुराधा ने बताया कि कुल 5 बैंचों का गठन किया गया जिसमें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश कुलदीप सिंह, सिविल जज (जूनियर डिविजन) एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अमित अहलावत, सिविल जज (जूनियर डिविजन) एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी विशाल तथा सब-डिविजन ऐलनाबाद से सिविल जज (सीनियर डिविजन) एवं न्यायिक दंडाधिकारी अमनदीप व डबवाली से सिविल जज (सीनियर डिविजन) एवं न्यायिक दंडाधिकारी मनोज दहिया शामिल है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत की प्रक्रिया बड़ी सरल एवं संक्षिप्त है, क्योंकि इसमें दोनों पक्षों आमने-सामने बैठाकर बातचीत द्वारा समझौता करवाया जाता है, जिससे उनका आपसी मनमुटाव समाप्त हो जाता है। सचिव ने बताया कि लोक अदालत में हुए समझौते की कोई अपील भी नहीं की जा सकती है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर लोक अदालत करवाई जाती है।