पद, पैसा, प्रतिष्ठा, सिर्फ बड़ा आदमी बनने के लिए नहीं… बल्कि अच्छा इन्सान बनने का अवसर है..!
क्योंकि तब तक पूजे व पूछे जाओगे जब तक काम आओगे अन्यथा पद छूटते ही जीवन ऐसा हो जाता है जैसे पके आम से गोई निकल गई हो..
आओ जानें – पद छूटने के बाद कौन व्यक्ति देश का कौन सा नागरिक बन जाता है-? प्रोटोकॉल के अनुसार देश में 26 तरह के नागरिक होते हैं। गृह मंत्रालय में इसकी सूची बनी हुई है। हम सबको इतना तो ज्ञात हो कि देश में किन पदों पर आसीन व्यक्ति किस नंबर के नागरिक होते हैं। आप हम जानते हैं कि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रथम नागरिक होता है। लेकिन रिटायर होने के बाद वो कौन से नंबर पर आ जाते हैं–?
देश के पहले नागरिक- राष्ट्रपति जी। देश के दूसरे नागरिक – उप राष्ट्रपति जी। देश के तीसरे नागरिक – प्रधानमन्त्री जी।
देश के चौथे नागरिक – राज्यपाल (सभी राज्यों के)।देश के पांचवे नागरिक – पूर्व राष्ट्र पति एवं पूर्व प्रधान मन्त्री। देश के छठे नागरिक – भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोक सभा अध्यक्ष। देश के सातवें नागरिक – केन्द्रीय कैबिनेट मन्त्री एवं मुख्य मन्त्री (सभी राज्यों के), योजना आयोग उपाध्यक्ष (वर्तमान में नीति आयोग), पूर्व प्रधान मन्त्री, राज्य सभा, लोक सभा में विपक्ष के नेता एवं भारत रत्न पुरस्कार विजेता।
देश के आठवें नागरिक – भारत में मान्यता प्राप्त राजदूत, (सम्बंधित राज्यों से बाहर के), गवर्नर्स (अपने सम्बंधित राज्यों से बाहर के)।
देश के नौवें नागरिक- सुप्रीम कोर्ट के जज, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (यूपीएससी) के चेयरमैन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक।
नरेंद्र अजमेरा, पियुष कासलीवाल, औरंगाबाद